वोट चोरी” का झूठ, तथ्यों के सामने बेनकाब!
❌ दावा: CEC चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया।
✅ सच: 2023 से पहले CEC की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं था। राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति करते थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अस्थायी व्यवस्था में CJI को शामिल किया गया। इसके बाद संसद ने कानून बनाया। अब नियुक्ति प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की समिति करती है।
यानी आज की व्यवस्था पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली और स्पष्ट वैधानिक प्रक्रिया पर आधारित है।
झूठ फैलाना आसान है, लेकिन तथ्य उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। भ्रम नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें और पूरी जानकारी समझकर ही साझा करें।